एसओजी टीम व थाना सिकन्द्राराऊ पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में सराहनीय कार्य करते हुए थाना सिकन्द्राराऊ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम फुलरई के पास ट्रांसपोर्ट के दौरान माल की चोरी/गबन कर ट्रक को लावारिस अवस्था में छोड़ने की घटना कारित करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए गैंग के 06 सदस्यों को किया गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से चोरी/गबन के कॉपर की सिल्ली ( कीमत करीब 52,000,00/- रुपये ) व अवैध असलाह कारतूस।

अवगत कराना है कि दिनांक 23.06.2026 को वादी श्री पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र रघुनन्दन सिंह निवासी शिवथाना बेनीगंज जनपद हरदोई द्वारा थाना सिकन्द्राराऊ पर सूचना दी कि दिनांक दिनांक 21.06.2026 समय करीब शाम 6.30 बजे अपनी कम्पनी से माल (कॉपर) ट्रक (नम्बर UP14RT5142) को आरोपी राजेश कुमार उर्फ़ मन्नू पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम नगला दूध थाना ककोड़ गेट ले कर गया हुआ था। रात्रि 22.06.2026 को जब वादी का माल सम्बन्धित फर्म को प्राप्त नहीं हुआ तब ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा वादी के फोन पर सुबह 10 बजे सूचना दी गई कि गाड़ी मे जीपीटएस० लगा है जिससे पता चल रहा है कि गाड़ी ग्राम पुठखेड़ा के सामने पुलिस चौकी पोरा क्षेत्र थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस में खड़ी है। जिसमे चालक नही है और जो माल लदा था वह भी ज्यादातर गायब है । ट्रांसपोर्टर के सूचना पर दिनांक 22.06.2026 को चौकी पौरा सिकन्द्राराऊ पर जाकर देखा कि ट्रक मे से ज्यादातर कॉपर की सिल्ली गायब थी । वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिकन्द्राराऊ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया ।

उक्त घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक हाथरस श्री चिरंजीव नाथ सिन्हा द्वारा अपर पुलिस हाथरस श्री रामानन्द कुशवाहा के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सिकन्द्राराऊ के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सिकन्द्राराऊ को घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व चोरी हुये माल की शतप्रतिशत बरामदगी के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया था । जिसके क्रम मे गठित टीमों के कठिन परिश्रम व अथक प्रयासोपरान्त, ग्राउन्ड इंटेलीजेन्स, टेक्निकल साक्ष्य व सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर प्राप्त अन्य लाभप्रद सूचनाओं के संकलन से दिनांक 25.07.2026 को थाना *एसओजी व थाना सिकन्द्राराऊ पुलिस द्वारा संयुक्त रुप से* सराहनीय कार्य करते हुये थाना सिकन्द्राराऊ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम फुलरई के पास ट्रांसपोर्ट के दौरान माल की चोरी/गबन कर ट्रक को लावारिस अवस्था में छोड़ने की घटना कारित करने वाले 06 आरोपी को एटा अलीगढ वाईपास के पास हाईवे के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । जिनके कब्जे/निशादेही से चोरी किये हुए 26 अदद कॉपर की सिल्ली (कुल अनुमानित धनराशि 52,000,00/- रुपये ) बावन लाख रुपये व 02 तमन्चे 315 बोर तथा 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए है । अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राराऊ पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

*पूछताछ का विवरण-* गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ के दौरान जुर्म का इकबाल करते हुए बताया हम सभी संगठित होकर चोरी लूट डकैती धन कमाने के उद्दश्य से करते है तथा इस तरह की चोरी की बारदात हम धन कामाने के लिये सभी लोग मिलकर करते है और चोरी कर अपने घर का जीवन यापन करते है । चोरी हुए माल को बेचकर जो रुपये प्राप्त होते है उनको आपस मे बांट लेते है । हम सभी पिछले करीब 03 महीने से उक्त चोरी/गबन की घटना का षड़यन्त्र रच रहे थे और बाद मे हम लोगो ने इस घटना को अंजाम दिया । दिनांक 21.06.26 की रात्रि को ट्रक चालक राजेश कुमार उर्फ बन्टू पुत्र राज कुमार नि0 ग्राम नगला धनू थाना सकीट जनपट एटा की मिली भगत से ट्रक मे रखी हुई 48 कॉपर की सिल्लीयों मे से 36 सिल्लीया कॉपर धातु की कुरावली जनपद मैनपुरी के जंगल मे उतार ली थी और 12 सिल्लीया ट्रक मे छोड कर पुष्पेन्द्र पुत्र जयपाल सिंह नि0 जोधपुर थाना एका जिला फिरोजावाद को ट्रक के साथ सि0राऊ की तरफ भेज दिया था। पुष्पेन्द्र ट्रक को सि0राऊ हाइवे की तरफ छोड कर चला गया था। हमने यह योजना इसलिये बनाई थी जिससे पुलिस को लगे कि राजेश उर्फ वन्टू के साथ चौरो ने लूट कर ली है। उन्हीं उतारी हुई सिल्लीयो मे हम बेचने के लिये दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली मे जो भी व्यापारी हम लोगो को इन सिल्लीयों की अच्छी कीमत देता हम उसी व्यापारी को यह माल बेच देते है। यहाँ बीच रास्ते मे हमारी गाडी खराब हो गई थी। हमने सभी सिल्लीया उतार कर नीचे झाडीयों मे छुपा दी । खराव वाहन को सदीप पुत्र वीरेन्द्र नि0 सलेमपुर थाना सकीट जिला एटा को सही कराने के लिये ले गया था । बाकी बची 10 सिल्लीया उसी के पास है। इसी दौरान आप लौगो ने हमे पकड लिया ।
गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है। जिसके विरूद्ध जनपद हाथरस सहित अन्य जनपदो मे चोरी/गबन, आपराधिक षड्यंत्र, डकैती, चोरी का माल रखने, अवैध शस्त्र रखने, गैंगस्टर एक्ट, एससी/एसटी एक्ट, मारपीट, स्वेच्छा से चोट एवं गंभीर चोट पहुंचाने, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, लापरवाही से वाहन चलाने, आबकारी अधिनियम के उल्लंघन, खाद्य पदार्थों में मिलावट, धोखाधड़ी, जालसाजी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने एवं उनका प्रयोग करने, चोरी एवं जबरन वसूली (एक्सटॉर्शन) जैसी संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत है ।


