Sunday, March 22, 2026
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हाथरस में न्यायालय ने एक युवक की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

हाथरस में न्यायालय ने एक युवक की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

मामले के अनुसार 6 जनवरी 2017 को हाथरस गेट कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला श्रीनगर निवासी राजवीर सिंह के घर पर इसी मोहल्ले के तीन युवक योगेश उर्फ यश साहनी और बबलू पुत्रगण रामेश्वर, सेट्टी उर्फ गिर्राज पुत्र भिक्कूमल आए। इन लोगों ने राजवीर सिंह से कहा कि उसका बेटा अनिल कहां है। इस पर राजवीर सिंह ने यह कहा कि उसका बेटा घर पर नहीं है तो यह लोग उसे यह धमकी देकर चले गए कि तेरा बेटा बहुत दादा बनता है, आज हम उसे गोली मार देंगे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार इसके बाद उसी दिन इन लोगों ने तालाब रेलवे फाटक के निकट राम मंदिर को जाने वाली गली में अनिल को तमंचे से गोली मार दी। गोली अनिल के सीने में लगी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। वहां से अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में अनिल को मृत घोषित कर दिया। इस मामले में इन तीनों के अलावा इसी मोहल्ले के गुल्लू पुत्र मुरारी लाल सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच की और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।

एडीजीसी शिवेंद्र चौहान ने की पैरवी

इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या प्रथम महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में हुई। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए इन्हें आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। चौथे आरोपी गुल्लू को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। अर्थदंड देने पर इन्हें अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी शिवेंद्र चौहान ने की।

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