कोतवाल समेत 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR के निर्देशः मारपीट और झूठे मुकदमे में फंसाने का मामला, पीड़ित पहुंचा था कोर्ट
हाथरस में न्यायालय ने हसायन कोतवाल सहित 10 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के यहां दिए प्रार्थना पत्र में सिंटू पुत्र वीरेश यादव निवासी मोहल्ला अहीरान कस्बा हसायन ने कहा कि 25 मार्च 2024 को होली के समय दोपहर 1 बजे वह अपने घर पर लेटा हुआ था।
इसी दौरान हसायन थाने के पुलिसकर्मी कांस्टेबल दीपक, भरत, विकास, पाशा चौधरी, विशाल, विजय चौधरी, ड्राइवर बृजेश यादव, उप निरीक्षक भवानी शंकर व सुनील कुमार, प्रभारी निरीक्षक हसायन धीरज गौतम गाड़ी में बैठकर उसके घर पर आए और घर में जबरन घुसकर उसे पकड़ लिया
और घसीट कर ले जाने लगे।
शोर मचाने पर जब उसके पिता और उसकी बहन आईं तो सभी पुलिसकर्मियों ने उसे लाठी डंडों से जमकर पीटा।
इससे उसके दोनों पैर में फैक्चर हो गया।
उसकी बहन की भी बेइज्जती की। उसके बाद उसे थाने ले गए और झूठे मुकदमे में बंद कर जेल भेज दिया।
प्रार्थना पत्र में सिंटू ने चिकित्सकीय प्रपत्र भी न्यायालय में पेश किए।
न्यायालय द्वारा जब इस मामले में थाने से आख्या तलब की गई तो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पुलिस कार्यवाही के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंटू दीवार से कूदा था। इससे उसके पैर में चोट आई थी।
12 दिन में कार्रवाई कर बताएं
सीजेएम ने इस मामले में प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए प्रभारी निरीक्षक हसायन को निर्देश दिए हैं कि वह उचित धाराओं में केस दर्ज कर नियमानुसार विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें और 12 दिन के अंदर न्यायालय को कार्रवाई से अवगत कराएं।


