हाथरस में न्यायालय ने हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई
अभियोजन पक्ष के अनुसार उमेश कुमार निवासी सीधामई थाना हसायन ने यह तहरीर दी कि 13 अगस्त 2020 की शाम को उसके भाई राहुल पुत्र धर्मवीर सिंह को गांव का ही प्रदीप खेतों पर बुला कर ले गया। वहां पर रोहित पुत्र लायक सिंह, रिंकू पुत्र गंगा सिंह निवासीगण सीधामई थाना हसायन में शराब पी रहे थे। इसी दौरान उमेश और संजय वहां पहुंचे।
तहरीर के मुताबिक इस दौरान वहां इन लोगों में कहासुनी हो रही थी। इसी दौरान रोहित ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से राहुल को गोली मार दी।
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या प्रथम महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने तीनों आरोपियों रोहित, प्रदीप और रिंकू निवासीगण सीधामई थाना हसायन को हत्या का दोषी मानते हुए इन्हें उम्र कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। सुनवाई न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या प्रथम महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने तीनों आरोपियों रोहित, प्रदीप और रिंकू निवासीगण सीधामई थाना हसायन को हत्या का दोषी मानते हुए इन्हें उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में पैरवी डीजीसी राजपाल सिंह दिसवार ने की।


