Sunday, March 22, 2026
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हाथरस में धारा 144 हुई लागू, जुलूस रहेंगे प्रतिबंधित

हाथरस। हाथरस जिले में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। डीएम अर्चना वर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शुक्रवार से जनपद हाथरस सीमा क्षेत्रान्तर्गत सर्व साधारण पर तत्काल प्रभाव से कई प्रतिबन्ध लागू कर दिए हैं। डीएम ने प्रतिबंध लागू करते हुए बताया कि धारा 144 लागू हो गई है, लिहाजा अब कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल का कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट/अन्य सभी सार्वजनिक स्थल, सरकारी व अर्द्ध सरकारी या अन्य कार्यालयों पर किसी भी प्रकार का आयुध / शस्त्र साथ नहीं ले जायेगा तथा लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किसी पूर्व प्रशासनिक अनुमति के बिना नहीं करेगा और न ही उत्तेजक भाषा में भाषण आदि देगा। न आम जनता/व्यक्ति को उत्तेजित करने का प्रयास करेगा। इस अवधि में बिना पूवार्नुमति के सभी प्रकार के जुलूस आदि प्रतिबन्धित रहेंगे तथा पारम्परिक मेले, विभिन्न आयोजन व सार्वजनिक प्रदर्शन आदि के लिए पृथक से प्रशासनिक अनुमति प्राप्त करना वांछनीय होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अफवाहें या ऐसी खबरों को प्रकाशित नहीं करेगा या करायेगा और न ही इसके प्रसारण में सहायक होगा, जिसमें आम जनता, विभिन्न वर्गों, साम्प्रदायों के मध्य घृणा, द्वेष की भावना उत्पन्न हो अथवा शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो। यह प्रतिबन्ध शादी, बारात एवं शव यात्राओं पर लागू नहीं होगा । कोई भी व्यक्ति ऐसे तस्वीर, कार्टून, हैण्डबिल, दीवाल लेख, पोस्टर आदि नहीं लिखेगा या प्रकाशित नहीं करेगा, जिससे शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर किसी के प्रति अपमान जनक भाषा अथवा गालियों का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे नारे आदि लगायेगा, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे या शान्ति भंग होने की सम्भावना हो । कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक / धार्मिक स्थल मन्दिर / मस्जिद, भवन एवं मकानों पर ईंट, पत्थर रोड़े आदि फेंककर मारे जाने वाली वस्तुएं एकत्रित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा और न ऐसे समूह में शामिल होगा। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को कम से कम 24 घण्टे पूर्व सूचना देनी आवश्यक होगी। परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा अवधि के दौरान अवांछित भीड का एकत्रित होना प्रतिबन्धित रहेगा।

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