Thursday, February 6, 2025
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हाथरस में आज न्यायालय ने हत्या के मामले में 16 आरोपियों को न्यायालय ने अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।

उत्तर प्रदेश के हाथरस में आज न्यायालय ने हत्या और हमले के मामले में
हत्या के आठ आरोपियों को उम्रकैद की सजा और दूसरे पक्ष के हमले के
आठ आरोपियों को तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई है।
दोनों पक्षों के 16 आरोपियों को न्यायालय ने अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।
कोतवाली चंदपा क्षेत्र के गांव नगला खिरनी में
एक लड़की को छेड़ने के विवाद में 17 सितंबर 2010 को दो
पक्षों में जमकर फायरिंग हुई थी
और लाठी डंडे चले थे।
इसमें एक पक्ष के रघुवीर सिंह की मौत हो गई थी।
दोनों पक्षों के कई लोग इस झगड़े में घायल हुए थे।
एक पक्ष की ओर से जगदीश पुत्र रघुवीर सिंह
ने रामप्रसाद उर्फ लंबा सहित नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
इन लोगों पर उसने अपने पिता की हत्या करने और
कुछ अन्य परिजनों को घायल करने का आरोप लगाया
था।
दूसरे पक्ष की ओर से हरि सिंह ने हंसराज सहित आठ लोगों पर
रायफल, तमंचे और और लाठी डंडे से हमला कर परिजनों को घायल करने का आरोप लगाया था।
पुलिस ने इस मामले में रघुवीर सिंह के शव का पोस्टमार्टम कराया था।
दोनों पक्षों के मुकदमे थाना चंदपा में दर्ज हुए थे।
विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए थे।
इस दौरान हत्या के एक आरोपी मन्नी की मौत हो गई।

मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) रामप्रताप सिंह के न्यायालय में हुई।
न्यायालय ने एक पक्ष के हत्या के आठ आरोपियों
राम प्रसाद उर्फ लंपा, कैलाश, छिंगा, राजू, रिंकू, आशिक अली, मंगली, पप्पी को उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वहीं दूसरे पक्ष के हंसराज, विमल, जीतन, बन्नू, अनवर, जगदीश, कमल सिंह, राजपाल सिंह को तीन-तीन साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सभी दोषियों को अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी प्रतिभा राजपूत ने की।

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